जानें मेडिकल स्टोर कैसे खोलें | Eligibility for Opening Medical store

नमस्कार दोस्तों हम यहां मेडिकल स्टोर शुरु करने के बारे में जानेंगे कौन सा कोर्स और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे.

Eligibility Course for Medical store:

मेडिकल स्टोर या मेडिकल एजेंसी शुरु करने के लिए D.Pharma अथवा B.Pharma होना अनिवार्य होता है।

डी फार्मा जहां 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है वही बी फार्मा बैचलर डिग्री 4 वर्ष का पाठयक्रम होता है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता में बायोलॉजी या मैथ के साथ 12वीं पास होना चाहिए।

इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए राज्य स्तर पर परीक्षाएं आयोजित होती है जिसमें भाग लेकर निजी या सरकारी कॉलेज रैंक के अनुसार प्राप्त होते हैं।

कोर्स फीस की बात करें तो अनुमानित डी फार्मा 2 वर्षीय के लिए निजी कॉलेजों में 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं वही बी फार्मा के लिए 4 वर्ष से पाठ्यक्रम के लिए 2.5 से 3:50 लाख तक खर्च हो सकते हैं।

वही सरकारी कॉलेज फीस निजी कॉलेजों के अपेक्षा कम होती है।

मेडिकल स्टोर शुरु करने की प्रक्रिया:

Medical Store or Agency खोलने के लिए डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री के बाद स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में बतौर फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।

यहां से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने पर मिले रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जिले के ड्रग इंस्पेक्टर यानि औषधि निरीक्षक कार्यालय में ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। जहां पूर्ण कार्यवाही होने पर ड्रग लाइसेंस नंबर जारी होता है।

जिसके बाद आप मेडिकल स्टोर या एजेंसी खोल सकते हैं।

साथ ही यह भी बताते चलें कि फार्मेसी काउंसिल और साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर से मिले ड्रग लाइसेंस को 05 वर्ष बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है।